PAN Card Holders Alert: कहीं आपका पैन कार्ड Inactive तो नहीं? लग सकता है भारी जुर्माना, ऐसे करें चेक

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Posted On:Tuesday, June 3, 2025

“पैन कार्ड” यानी परमानेंट अकाउंट नंबर (Permanent Account Number) केवल एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि भारत में आपकी फाइनेंशियल पहचान का सबसे अहम दस्तावेज है। आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा जारी किया गया 10 अंकों का यह अल्फान्यूमेरिक कोड न सिर्फ टैक्स से जुड़े मामलों में काम आता है, बल्कि बैंकिंग, निवेश, प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त और बड़े वित्तीय लेनदेन के लिए भी अनिवार्य है।

लेकिन अगर आप यह सोचकर निश्चिंत बैठे हैं कि आपके पास पैन कार्ड है तो सब कुछ सही है, तो जरा रुकिए! हो सकता है आपका पैन कार्ड इनएक्टिव (Inactive) हो गया हो और आप पर ₹10,000 तक का जुर्माना लग जाए।

किन पैन कार्ड धारकों पर लग सकता है जुर्माना?

भारत सरकार की तरफ से साफ-साफ निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी व्यक्ति का पैन कार्ड इनएक्टिव है और वह फिर भी उसका इस्तेमाल करता है या आयकर रिटर्न फाइल करता है, तो आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत ₹10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है

ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिससे आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है:

  • आधार कार्ड से पैन लिंक नहीं होना

  • एक से ज्यादा पैन कार्ड का होना

  • गलत या फर्जी जानकारी देकर पैन बनवाना

  • लंबे समय तक किसी वित्तीय लेन-देन में इसका उपयोग न करना

इसलिए जरूरी है कि समय रहते अपना पैन स्टेटस जरूर चेक करें और इनएक्टिव पैन को एक्टिवेट कराएं।


ऐसे चेक करें कि आपका PAN कार्ड एक्टिव है या नहीं

अपने पैन कार्ड का स्टेटस जानने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. Income Tax की ऑफिशियल ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं: https://www.incometax.gov.in

  2. होमपेज पर नीचे स्क्रॉल करें और “Quick Links” या “Instant E-Services” सेक्शन पर क्लिक करें।

  3. अब “Verify Your PAN” का ऑप्शन चुनें।

  4. अगली स्क्रीन पर आपसे कुछ जानकारियां मांगी जाएंगी —

    • पैन नंबर

    • पूरा नाम (जैसा पैन पर है)

    • जन्मतिथि

    • मोबाइल नंबर

  5. मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP डालते ही आपको आपके PAN का स्टेटस दिखाई देगा।

  6. अगर आपका पैन इनएक्टिव है तो स्क्रीन पर “PAN is Deactivated” लिखा दिखाई देगा।


पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर क्या करें?

अगर चेक करने पर पता चलता है कि आपका पैन इनएक्टिव है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप कुछ आसान स्टेप्स से इसे एक्टिव करवा सकते हैं:

1. पैन को आधार से लिंक करें

यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो यही सबसे बड़ा कारण हो सकता है। ऐसे में https://www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाकर “Link Aadhaar” ऑप्शन पर क्लिक करें और दोनों डॉक्यूमेंट को लिंक करें।

2. Duplicate PAN के मामले में सूचना दें

अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं — भले ही एक खो गया हो और आपने नया बनवा लिया हो — यह डुप्लीकेट पैन माना जाएगा। ऐसे मामलों में एक पैन को सरेंडर करें और दूसरे को बनाए रखें। ऐसा नहीं करने पर जुर्माने का खतरा बना रहता है।

3. Inoperative PAN के लिए शिकायत दर्ज करें

यदि आपने पैन और आधार लिंक कर दिया है, फिर भी पैन इनएक्टिव है, तो आयकर विभाग की हेल्पलाइन या उनके ईमेल के जरिए संपर्क करें और शिकायत दर्ज कराएं।


किन जगहों पर पैन कार्ड अनिवार्य है?

  • आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए

  • बैंक खाता खोलने के लिए

  • ₹50,000 से अधिक का नकद लेन-देन

  • फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, शेयर या बॉन्ड में निवेश के लिए

  • प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए

  • विदेशी यात्रा के दौरान एक्सचेंज या भुगतान करने के लिए

इन सभी जगहों पर इनएक्टिव पैन कार्ड का इस्तेमाल करना कानूनी उल्लंघन है और इससे जुर्माना लग सकता है।


निष्कर्ष: समय रहते करें सुधार, नहीं तो भारी पड़ सकती है लापरवाही

पैन कार्ड सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय और कानूनी जिम्मेदारी का प्रमाण है। अगर आपने अब तक अपने पैन का स्टेटस नहीं चेक किया है, तो तुरंत करें। पैन को आधार से लिंक करें, डुप्लीकेट पैन को सरेंडर करें और जरूरत पड़े तो संबंधित विभाग से संपर्क करें।

याद रखिए, एक छोटी-सी चूक आपको ₹10,000 के जुर्माने की तरफ धकेल सकती है। समय पर जागरूक होकर आप न सिर्फ जुर्माने से बच सकते हैं, बल्कि अपनी फाइनेंशियल सेहत को भी बेहतर बना सकते हैं।

PAN है तो पहचान है — और अगर इनएक्टिव हुआ, तो परेशानी है!


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